🔳 वर्धा नदी के चिंचोली रेती घाट पर नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां...
⚫️ अवैध तरीके से रेत की चोरी का काला कारोबार जारी..
◼️ रेत की चोरी रोकने में प्रशासन हुआ नाक़ाम...
घुघुस :- वर्धा नदी के वाणी तालुका में चिंचोली रेत घाट पर रेत माफिया कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं। रोजाना रेत का अवैध तरीके से खनन जारी है।.अवैध रूप से चल रहे रेत उत्खनन कार्य से जहां शासन को करोड़ों रुपए की रॉयल्टी का नुक्सान हो रहा है।
वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही नदियों के अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है। कई जगह नदियों में रेत की खदान बन रही है और जनजीवन पर असर दिखने लगा है। जानकारी के मुताबिक रेत के इस अवैध कारोबार में जिले के अलावा आसपास की तहसील के नेता और रेत माफिया काली कमाई साधने में जुटे हैं। दिन और रात रेत का अवैध कारोबार चला रहे है। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर रेत खनन का विरोध भी किया जाता है,तो उन्हें रेत माफिया धौंस दिखा डराते हैंं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन से मदद मांगी जाती है, तो कोई सुरक्षा नहीं मिलती। इससे ग्रामीण भी काफी डरे हुए महसूस कर रहे हैं।
रेत का अवैध उत्खनन के चलते कई जगह पानी का बहाव बदल कर आस पास में भूमि का स्वरूप बिगड़ गया है। कई जगह नदी में पंप लगाकर पानी दूसरी ओर बहाकर रेत निकली जाती है।जिससे किनारों पर पानी का बहाव बदल जाने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ने लगी है। यहां रेत उत्खनन करके राजस्व की चोरी करने वालों पर नकेल कसने में स्थानीय प्रशासन और खनिज विभाग का अमला पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है।
*वर्धा नदी के चिंचोली रेती घाट पर नियमों, शर्तों का उल्लंघन*
वर्धा नदी के वाणी तालुका में चिंचोली रेत घाट पर तहसीलदार को ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि नियमों, नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन हो रहा है। चिंचोली वर्धा नदी समूह क्रमांक.11,12,13,14,15. कीचड़ मिश्रित रेत खनन का क्षेत्र समूह क्रमांक. 11 से 15 तक लम्बाई 200 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, गहराई 1.5 मीटर तक है। कीचड़ मिश्रित रेत 1765 पीतल, 8135 टन है। प्रस्तावित डिपो समूह मौजा शिंडोला नं. 47 डिपो तक 8 किमी की खुदाई है दिनांक. 31/10/2023 को समिति के समक्ष निविदा खोली गयी। निविदा धारक *धीरज दिगंबर पाटे* (भवन निर्माण सामग्री) मो. पो. गणेशपुर, कोंडावर ले-आउट, टी. वाणी जिला- यवतमाल को सबसे कम 4 रुपये प्रति टन की दर मिली। निविदा में दिये गये विवरण के अनुसार उत्खनित कीचड़ एवं कीचड़ मिश्रित रेत को डिपो तक परिवहन करने, निर्माण एवं बिक्री के साथ-साथ डिपो के प्रबंधन आदि शर्तों के लिए अप्पर जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सिल्ट खनन हेतु नियम एवं शर्तों के अनुसार सिल्ट मिश्रित रेत लोडर आदि मशीनरी का उपयोग जायज़ होगा। मशीनरी की जानकारी संबंधित तहसीलदार को देना अनिवार्य है। रेत समूह से उत्खनन डिपो प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर किया जाना आवश्यक है।
घाट धारक अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य है। साथ ही सिल्ट, सिल्ट मिश्रित रेत के परिवहन के लिए ट्रक, ट्रैक्टर, जेसीबी, पोकलैंड, लोडर आदि की नंबर सूची पंजीकरण एवं आरटीओ दस्तावेज के साथ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुदाई के नियम और शर्तें हैं। लेकिन 8 और 10 फरवरी से ट्रेजर बोट की मदद से होयवा ट्रकों से अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है और ट्रेजर बोट से दिन-रात खनन किया जा रहा है, जिससे सरकार का लाखों रुपये का राजस्व डूब रहा है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि खनिज विभाग के अधिकारी को यहां भारी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन की जानकारी होने के बाद भी वह यहां रेत माफिया के विरूद्द कार्रवाई करने से बचता रहा है।